शहर में धारा 144 लागू, शादी में 200 से अधिक मेहमान नहीं हाे सकेंगे शामिल


  • जोधपुर शहर में कोरोना एक बार फिर उछाल मार रहा है। ऐसे में पलट कर लौट रहे कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। एक बार फिर सख्ती का दौर लौटने लगा है। निषेधाज्ञा 22 फरवरी से लागू होकर 21 मार्च तक रहेगी। इसके तहत किसी एक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। साथ ही शादी समारोह में अब 200 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। हालांकि स्कूल-कॉलेज सहित आवश्यक सेवा से जुड़े संस्थानों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

  • जोधपुर में अब तक 60,690 कोरोना संक्रमित मिल चुके है। वहीं इनमें से 874 की मौत हो चुकी हैं। इस वर्ष में अब तक 1,253 संक्रमित मिले। इनमें से 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गत कुछ दिन से संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और संक्रमितों की संख्या के बीच अंतर काफी कम रह गया है।

  • इस माह 286 संक्रमित की तुलना में महज 326 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टरों का मानना है कि संक्रमण एक बार फिर तेजी पकड़े उससे पहले इसे रोकने के उपाय अभी से शुरू कर देना ही बेहतर रहेगा। वहीं राज्य सरकार ने भी जिला प्रशासन को सावधानी से कदम उठाने को कहा है।

यह है नई गाइडलाइन

  • अब किसी शादी समारोह के लिए उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही समारोह में कोरोना प्रोटोकाल की पालना सुनिश्चित करते हुए 200 से अधिक मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे।
  • अंतिम यात्रा में 20 से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। नो मास्क नो एंट्री की फिर से पालना जरूरी।
  • धार्मिक स्थलों पर सीमित प्रवेश देने के साथ ही प्रोटोकाल के तहत 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी।