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शहर में धारा 144 लागू, शादी में 200 से अधिक मेहमान नहीं हाे सकेंगे शामिल

यह है नई गाइडलाइन

  • अब किसी शादी समारोह के लिए उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही समारोह में कोरोना प्रोटोकाल की पालना सुनिश्चित करते हुए 200 से अधिक मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे।
  • अंतिम यात्रा में 20 से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। नो मास्क नो एंट्री की फिर से पालना जरूरी।
  • धार्मिक स्थलों पर सीमित प्रवेश देने के साथ ही प्रोटोकाल के तहत 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी।