पंचायत चुनाव गाइडलाइन जारी, घर-घर संपर्क में पांच से अधिक लोग नहीं ले जाए जायेंगे
Kamal Swami
बीकानेर/जयपुर।
कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव मतदाता और प्रत्याशी दोनों के ही लिए एक अलग अनुभव होगा। नए नियमों के तहत अब हर वोटर को वोट डालने जाते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा, जबकि प्रत्याशी को भी बिना मास्क नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्याशियों के जुलूस और प्रचार पर भी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती लागू होगी। यदि पालना नहीं करते हैं तो प्रत्याशी पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है।
राज्य चुनाव आयोग ने चुनावसे शेष रही प्रदेश की करीब 3850 ग्राम पंचायतों में पंच—सरपंचों के आम चुनाव कराने के लिए बुधवार को सभी संबंधित कलक्टरों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान गाइडलाइन के पालना करना बाध्यकारी किया गया है। घर—घर संपर्क में भी पांच से अधिक लोग नहीं ले जाए जा सकेंगे। गौरतलब है कि न्यायालय ने चुनाव के लिए आयोग को 15 अक्टूबर तक का समय दिया है।
55 साल से अधिक तो
चुनाव ड्यूटी नहीं
गाइडलाइन में कहा गया है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को यथासंभव मतदान कार्य में नहीं लगाया जाए, हालांकि उन्हें आरक्षित दल में रखा जा सकता है। संक्रमण की आशंका वाले गंभीर रोग ग्रसित कार्मिकों की ड्यूटी भी नहीं लगाई जाएगी। इसके लिए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मान्य होगी। गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को भी चुनाव में कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
ये भी प्रमुख प्रावधान
हर निर्वाचनकर्मी के लिए आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य
प्रशिक्षण स्थल एवं मतदान केन्द्र सेनिटाइज होंगे।
सार्वजनिक स्थान पर थूकना, पान—गुटखा खाना दंडनीय
संक्रमण से बचाव के लिए पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी होगा नोडल अधिकारी
प्रशिक्षण से लेकर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजेशन जैसे प्रोटोकॉल की पालना
नामांकन में प्रत्याशी के साथ एक ही व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश
निर्वाचन अधिकारी हर प्रत्याशी को इस बात का नोटिस देगा कि जुलूस, रैली में गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो आपदा प्रबंधन कानून में कार्रवाई होगी। एक कॉपी पर प्रत्याशी हस्ताक्षर करेगा।
मतदान दिवस पर मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य, केवल पहचान पर संदेह होने पर ही हटाया जा सकेगा।