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सडक़ दुर्घटना से जुडे मामले में दावा अधिकरण के न्यायधिश ने 66 लाख रुपये अधिक का मुआवजा देने का आदेश

बीकानेर, सडक़ दुर्घटना से जुडे एक मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायधिश ने मृतक के आश्रितो तथा आहत को 66 लाख रुपये अधिक का मुआवजा देने का आदेश जारी किए है। प्रकरण के अनुसार सात अप्रैल 2018 को नेमाराम व रामपाल मोटरसाइकिल पर तंवरवाला से दंतौर जा रहे थे। इस दौरान केएचएम के पास सामने से आ रही कारा ने चालक ने लापरवाही व गफलत से कार चलाकर मोटसाइकिल पर सवार नेमाराम व रामपाल को टक्कर मारी। इससे नेमाराम की मौत हो गई। तथा रामपाल गंभीर घायल हो गया।