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धोखधड़ी से ली गई एकपक्षीय तलाक याचिका अपास्त

 

बीकानेर पंचमुखा हनुमान मन्दिर , रानी बाजार की निवासी श्रीमती निमिषा शर्मा पुत्री श्री प्रवीण कुमार शर्मा जाति शर्मा के पति बलदेव शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा जाति शर्मा निवासी पटेल कॉलोनी , स्ट्रीट नं . 1 , सुदामा स्ट्रीट 103 , तासु अपार्टमेन्ट , जामनगर , गुजरात ने अपनी पत्नी निमिषा शर्मा को धोखे व मुगालते में रखते हुए पारिवारिक न्यायालय , जामनगर गुजरात में तलाक याचिका प्रस्तुत कर एकपक्षीय तलाक आदेश दिनांक 19.06.2015 को पीटिशन संख्या 115/2014 में प्राप्त कर लिया । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी बलदेव शर्मा की शादी श्रीमती निमिषा शर्मा के साथ दिनांक 16.02.2010 को सूर्य भवन , नाथसागर , बीकानेर में सम्पन्न हुई थी । शादी के पश्चात् प्रार्थीनी अपने पति बलदेव शर्मा के साथ अपने ससुराल जामनगर , गुजरात चली गई और वहा अपने दाम्पत्य कर्तव्यों को बखुबी पालन किया लेकिन प्रार्थीनी के पति बलदेव शर्मा , ससुर श्री सत्यनारायण शर्मा , सास श्रीमती शकुन्तला देवी , नणद जयश्री , नणदोई सुनील कुमार एवं नणद सीमा व नणदोई राधेश्याम द्वारा दहेज के लिये तंग परेशान कर महज 15 माह के अन्तराल में दिनांक 14.08.2011 को प्रार्थीनी को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया एवं प्रार्थीनी के पति बलदेव शर्मा ने एक सोची समझी साजिश के ताबे अपनी पत्नी के विरुद्ध पारिवारिक न्यायालय , जामनगर गुजरात में तलाक याचिका प्रस्तुत कर दी जिसका ज्ञान प्रार्थीनी को नहीं सका क्योंकि प्रार्थीनी का पति बलदेव शर्मा लगातार प्रार्थीनी के साथ सम्पर्क में रहा लेकिन प्रार्थीनी को अपने साथ अपने घर लेकर नहीं गया । काफी पंचंपचायती के उपरान्त कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने पर व्यथित होकर प्रार्थीनी ने अपने पति , सास , ससुर व नणद नणदोई के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का प्रकरण अपने अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष के मार्फत जरिये इस्तगासा थाना पुलिस महिला थाना बीकानेर में दर्ज करवाया जिस पर प्रार्थीनी का पति बलदेव शर्मा समाज कल्याण विभाग , बीकानेर में उपस्थित हुआ और स्वंय द्वारा धोखे से ली गई एकपक्षीय तलाक याचिका के आदेश की प्रति समाज कल्याण विभाग , बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रार्थीनी को अपने विरूद्ध उसके पति द्वारा धोखे से एकपक्षीय तलाक याचिका के आदेश का ज्ञान हुआ जिस पर प्रार्थीनी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत पीटिशन संख्या सी.एम.ए. नं . 07/2018 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में एक्स पार्टी तलाक याचिका को अपास्त करवाने की कार्यवाही की जिस पर पारिवारिक न्यायालय जामनगर , गुजरात द्वारा प्रार्थीनी निमिषा शर्मा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उसके विरूद्ध एकपक्षीय तलाक याचिका के आदेश को अपास्त कर दिया ।